दूसरी मिली भी तो किन्नर

- संतान सुख की चाह में धोखा खाकर बहुत आहत है एक युवक
- उसके धोखाधड़ी के मुकदमे में जांच नहीं कर रही है पुलिस
उसकी किस्मत में ही पत्नी का सुख नहीं है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद संतानोत्पत्ति की आशा में दूसरी शादी करने वाले एक व्यक्ति के पैरों तले जमीन उस समय निकल गई, जब उसे पता चला कि उसकी दूसरी पत्नी तो किन्नर है। इसकी शिकायत जब उसने शादी कराने वाले बिचौलिए तथा पत्नी के परिजनों से की तो उन्होंने उसे गाली तथा जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। थाना पुलिस ने उसकी धोखाधड़ी की शिकायत तक दर्ज नहीं की तो हारकर उसने सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत पत्नी तथा उसके परिजनों पर मुकदमा दर्ज कराया है। अब वह पत्नी का मेडिकल कराने के लिए चक्कर लगा रहा है किंतु थाना पुलिस द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही।
मामला थाना कमलानगर के अंतर्गत एक कालोनी का है। कमलानगर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पहली पत्नी की मौत के बाद तीन साल पहले दूसरी शादी की। शादी आगरा जिले के एक पड़ोसी जिले की युवती से की गई थी। शादी की रस्मों के बाद दुल्हन घर आ गई। पति ने जब पति-पत्नी वाले संबंध बनाने की कोशिश की तो पत्नी ने तबियत खराब का हवाला देकर इंकार कर दिया। तीन माह तक यही बहानेबाजी का क्रम जारी रहा तो उसने पत्नी से कहा कि कोई शारीरिक परेशानी है तो चिकित्सक के यहां चलो। पत्नी ने चिकित्सक के यहां जाने से भी इंकार कर दिया। जब उसने ज्यादा दबाव बनाया तो पता चला कि उसकी पत्नी एक किन्नर है तथा वह कभी भी मां नहीं बन सकती।
यह पता चलते ही उसकी आशाओं पर तुषारापात हो गया। वह पड़ोसी जिले में रह रहे पत्नी के परिजनों के पास पहुंचा तथा उनसे शिकायत की कि आपने धोखा देकर उसका विवाह कर दिया है तो परिजन उल्टे उसे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। पत्नी अपने परिजनों के यहां चली गई तो उसने न्यायालय में विवाह विच्छेद का दावा कर दिया। पत्नी पक्ष से कोई भी व्यक्ति किसी भी तारीख पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तो परिवार न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय करते हुए तलाक का दावा मंजूर कर लिया। इस निर्णय की जानकारी मिलते ही पत्नी व उसके परिजनों ने न्यायालय के माध्यम से पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। पति ने इलाके के थाने में अपने साथ हुई धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की किंतु पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा। हारकर न्यायालय के माध्यम से पति ने पत्नी व उसके परिजनों के खिलाफ धारा 420, 406, 504, 506 तथा 120 बी के अंतर्गत थाना न्यू आगरा में मुकदमा पंजीकृत कराया है। अब वह पत्नी का मेडिकल कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है किंतु पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही।