अंत में है 0 या 1 तो 15 जुलाई तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट!

- 15 जुलाई 2022 तक प्रदेश के सभी वाहनों पर एचएसएनपी अनिवार्य
- सीरियल नंबर के अनुसार सभी वाहनों के लिए तिथियां निर्धारित की गयी
अगर आपके वाहन की नंबर प्लेट में आखिर का डिजिट 0 या 1 आता है तो 15 जुलाई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवा लें, वरना प्रवर्तन इकाईयां आपका चालान कर देंगी। प्रदेश सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर टाइम लाइन जारी कर दी है।
दरअसल पिछले काफी समय से आम जनता को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का तरीका एवं समयावधि नहीं पता होने की वजह से भ्रम हो रहा है। पहले इसके लिए 31 दिसंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे परिवर्तित कर दिया गया था। अग्रिम आदेशों तक हाई सिक्योरिटी की अनिवार्यता पर रोक भी लगाई गई थी। अब नया आदेश हो गया है। टाइम लाइन निर्धारित की गई है। साथ ही तय समय में रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 जुलाई 2022 तक प्रदेश के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है।
रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए तय की गई टाइम लाइन
- प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 0 व 1 आता है – 15 जुलाई 2021
- प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 2 व 3 आता है – 15 अक्टूबर 2021
- प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 4 व 5 आता है – 15 जनवरी 2022
- प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 6 व 7 आता है – 15 अप्रैल 2022
- प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 8 व 9 आता है – 15 जुलाई 2022