प्रशासन की एफआईआर को चुनौती देंगे कोर्ट में

जॉन्स मिल संपत्ति की जांच रिपोर्ट आने के दो महीने बाद प्रशासनिक कार्रवाई की पहली गाज तीन लोगों पर गिरी है। प्रशासन की ओर से पुलिस में लिखाई गई एफआईआर में इन तीनों पर सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज कराया गया है। इन लोगों पर धारा 420 व धारा तीन लगाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करेगी।
जॉन्स मिल संपत्ति विवाद में तीन के खिलाफ एफआईआर
एफआईआर में 16 नवंबर और 2 दिसंबर 1949 के हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए रज्जो जैन, कंवलदीप सिंह और हेमेंद्र अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। लेखपाल सजल कुलश्रेष्ठ की ओर से लिखाई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इन्होंने ग्राम घटवासन स्थित जॉन्स मिल की संपत्ति के गाटा संख्या 1734 मि.,1737 मि.,1739 मि., 2078, 2079, 2080, 2081, 2085 व 2086 की जमीन को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर खुर्द-बुर्द किया है। इस मामले को लेकर जॉन्स मिल संघर्ष समिति ने एफआईआर को न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी प्रारंभ कर दी है।